छत्तीसगढ़सारंगढ़-बिलाईगढ़

सारंगढ़। झाल परिसर के ग्राम जगदीशपुर में पैंगोलिन मौत मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी गंगाराम चौहान के खिलाफ वन अपराध प्रकरण 20872/03 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची-1 का संरक्षित जीव है। 08 सितंबर रात 12 बजे गंगाराम के घर में पैंगोलिन घुसने की सूचना पर उप वनमंडल अधिकारी ने तलाशी वारंट जारी किया। तलाशी में कुछ नहीं मिला। आरोपी ने कहा था कि उसने पैंगोलिन को जंगल में छोड़ दिया, लेकिन वन विभाग को शंका बनी रही। 13 सितंबर रात 8 बजे गांव के तालाब के पास पैंगोलिन का शव मिला। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसने पैंगोलिन को प्लास्टिक बोरी में भरकर बेचने के लिए छिपाकर रखा था। बोरी में दम घुटने से मौत हुई और शव खेत में फेंक दिया। 14 सितंबर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वन विभाग की जांच जारी है।

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