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शराब प्रेमियों को बड़ा झटका! सारंगढ़ समेत सभी प्रीमियम शराब दुकानों में कैशलेस बिक्री…

सारंगढ़-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आबकारी विभाग ने प्रदेश की सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों में 1 अक्टूबर 2026 से कैशलेस बिक्री व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद सारंगढ़ सहित प्रदेश की सभी प्रीमियम शराब दुकानों में ग्राहकों को शराब खरीदने के लिए नकद भुगतान के बजाय क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान करना होगा।
विभाग की ओर से यह कदम प्रीमियम शराब दुकानों में लगातार सामने आ रही ओवररेटिंग यानी निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शराब की बिक्री और भुगतान का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा, जिससे लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ने और शिकायतों की जांच में आसानी होने की उम्मीद है।
आबकारी विभाग के अनुसार, कैशलेस व्यवस्था के तहत ग्राहक शराब खरीदने के बाद निर्धारित राशि का भुगतान क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे। इससे दुकानों में होने वाले प्रत्येक लेनदेन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार होगा। विभाग को उम्मीद है कि इससे बिक्री प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और निर्धारित दर से अधिक राशि लेने जैसी शिकायतों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

सारंगढ़ समेत सभी 49 प्रीमियम दुकानों पर लागू होगा नियम

यह व्यवस्था केवल किसी एक जिले या शहर तक सीमित नहीं रहेगी। सारंगढ़ सहित छत्तीसगढ़ की सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों में 1 अक्टूबर से कैशलेस भुगतान अनिवार्य किया जाएगा। यानी इन दुकानों पर नकद लेकर शराब खरीदने की मौजूदा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और ग्राहकों को डिजिटल भुगतान का विकल्प ही अपनाना होगा।

ओवररेटिंग पर लगेगा लगाम

प्रीमियम शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतों को लेकर विभाग ने यह निर्णय लिया है। डिजिटल भुगतान शुरू होने के बाद ग्राहक द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। ऐसे में यदि किसी दुकान पर बोतल की तय कीमत से अधिक राशि ली जाती है तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के आधार पर मामले की जांच करना अपेक्षाकृत आसान होगा।
नई व्यवस्था से ग्राहकों को भी भुगतान का प्रमाण मिलेगा और विभाग के पास दुकानों की बिक्री तथा भुगतान की निगरानी के लिए डिजिटल डेटा उपलब्ध रहेगा। आबकारी विभाग का मानना है कि इससे ओवररेटिंग, लेनदेन में अनियमितता और नकद भुगतान से जुड़ी शिकायतों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
1 अक्टूबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था के बाद सारंगढ़ समेत प्रदेश के प्रीमियम शराब दुकानों पर शराब खरीदने वाले ग्राहकों को अपने साथ डिजिटल भुगतान की सुविधा वाला मोबाइल फोन रखना होगा। सरकार का यह कदम शराब बिक्री व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और निगरानी योग्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

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