छत्तीसगढ़सारंगढ़-बिलाईगढ़

नई ऋण पुस्तिका ना बनने से धान बिक्री हेतु पंजीयन नहीं जनपद अध्यक्ष ममता सिंह ने कलेक्टर को दी ज्ञापन

सारंगढ़। नवीन रजिस्ट्री ऑटो म्यूटेशन स्वतः नामांतरण नियमों के अनुसार पंजीयन पश्चात् प्रमाणीकरण ऑनलाईन साथ-साथ हो जा रही है । किन्तु राजस्व विभाग तहसीलदार, पटवारियों द्वारा नवीन ऋण पुस्तिका या किसानों के पुराने ऋण पुस्तिका में नवीन पंजीयन का प्रवृष्टिकरण नहीं की जा रही है । नवीन ऋण पुस्तिका हेतु तहसीलदार को आवेदन देने की उपरांत भी किसानों का ऋण पुस्तिका व रिकॉर्ड दुरूस्ती नहीं हो रहा है। छग शासन की किसानों एवं आम जनता को सुविधा देने हेतु किया गया है किंन्तु सुविधा किसी को भी नहीं मिल पा रही है । किसानों को अपने धान बिक्रय हेतु ऋण पुस्तिका की आवश्यकता पड़ रही है, ऋण पुस्तिका के अभाव में सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों का नवीन भूमि का पंजीयन नहीं किया जा रहा है । जिससे वे धान बेचने से वंचित हो जायेंगे । यह शिकायत जपं अध्यक्ष श्रीमती ममता राजीव सिंह ने कलेक्टर से की है । नवीन पंजीयन उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि कर किसानों को नवीन ऋण पुस्तिका प्रदान की जावे एवं सेवा सहकारी समितियों में ऋण पुस्तिका के अभाव में धान विक्री हेतु हेतु पंजीयन हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगें ।

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