प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अपात्र हितग्राहियों को दावा-आपत्ति का अवसर 28 अक्टूबर तक

सारंगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम सभाओं द्वारा अपात्र घोषित हितग्राहियों को अपनी पात्रता के संबंध में दावा- आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वर्ष 2024 से 2026 के दौरान विभिन्न कारणों से अपात्र किए गए हितग्राही निर्धारित समय-सीमा में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सीईओ राधेश्याम नायक जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा जारी निर्देश में उल्लेख किया गया है कि ग्राम सभाओं द्वारा अपात्र घोषित हितग्राहियों के नाम आवास पोर्टल से विलोपित किए जाने हैं। इससे पूर्व संबंधितों को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।
इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को अपात्र हितग्राहियों की सूची सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची में शामिल हितग्राही 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक शाम 5 बजे तक जपं अथवा संबंधित ग्रापं कार्यालय में उपस्थित होकर दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्देश अनुसार ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदनों को 28 अक्टूबर तक जनपद पंचायत की आवास शाखा में जमा करना होगा। साथ ही सूचना पटल पर चस्पा की गई सूची की छाया प्रति एवं पंचनामा भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जपं प्रशासन ने सभी सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हितग्राहियों से निर्धारित समय- सीमा के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अपील की गई है।



