
बिलाईगढ़। घटित मामले में पुलिस थाना बिलाईगढ़ में FIR क्रमांक 0208 दिनांक 01/10/26 को दर्ज की गई है।
प्राप्त FIR के अनुसार प्रार्थी मोहन लाल साहू, चपरासी, SDM का. बिलाईगढ़ की शिकायत पर तत्कालीन CMO नपं बिलाईगढ़ यशवंत देवांगन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75(1) और 336(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना दिनांक 27/08/2026 समय 13:41 बजे कार्यालय जपं की बताई गई है। SDM बिलाईगढ़ द्वारा की गई विभागीय जांच प्रतिवेदन क्र. 758/अवि0अ0/ शिका. शाखा/26 दिनांक 10.09.2026 के अनुसार – जय माँ समलेश्वरी महिला स्व-सहायता समूह की शिकायत पर गठित जांच दल ने पाया कि – मिशन क्लीन सिटी की राशि रू. 8 लाख 96 हजार का भुगतान शिकायत के बाद किया गया।
जांच दल के निष्कर्ष में उल्लेख है कि समूह की महिलाओं ने कथन दिया कि सीएमओ द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 21 को कूटरचित कर उनके अनुबंध को समाप्त करने का एजेंडा प्रस्तुत किया गया। साथ ही महिलाओं के साथ अमर्यादित तरीके से अश्लील हरकत, गरिमा को भंग करने, लैंगिक उत्पीड़न / छेड़छाड़ की बात कही गई है। जांच दल ने इसे गंभीर अभित्रासता और कूटरचना मानते हुए प्रथम दृष्टया अपराध धारा 74, 75 (1), 336(3) BNS का पाया जाना लेख किया है। उक्त जांच प्रतिवेदन केआधार पर एसडीएम कार्या के पत्र क्र. 782/30 वि. अ./ शिकायत शाखा /26 दिनांक 28.09.2026 पर थाना बिलाईगढ़ में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना निरीक्षक प्रकाश राठौर द्वारा की जा रही है।



