
सारंगढ़ । प्रा. स्वा. केंद्र कनकवीरा के 100 मीटर के दायरे में नियम विरुद्ध शराब भट्टी संचालन व महिला सुरक्षा से खिलवाड़ प्रा. स्वास्थ्य केंद्र, कनकवीरा, जिला सारंगढ़ के मुख्य द्वार से मात्र 30-40 मीटर की दूरी पर खुले – आम शराब की भट्टी संचालित की जा रही है। यह छग आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (क) एवं छग आबकारी नियम, 1996 के नियम 4(1) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अनुसार चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान एवं धार्मिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में शराब दुकान/भट्टी वर्जित है। इस अवैध भट्टी के कारण पीएचसी कनकवीरा आने वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, मरीजों और बच्चों को रोज अपशब्द, छेड़छाड़, असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शराबी के हंगामे से परेशानी हो रही है।
दिनांकित फोटो, वीडियो संलग्न हैं जिसमें भट्टी की पीएचसी. से दूरी स्पष्ट दिख रही है।
इसे आखिरी सूचना समझा जाए । यदि इस भट्टी का लाइसेंस निरस्त कर इसे बंद नहीं किया गया, तो हम समस्त पीएचसी. स्टाफ, मरीजों के परिवार कनकवीरा के नागरिकों के साथ कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ पर धरना देने को बाध्य होंगे । इस अवैध कृत्य की शिकायत मुख्यमंत्री जनशिकायत सी जी पोर्टल, मुख्य सचिव, एवं उच्च न्याया. बिलासपुर तक लेजाई जाएगी । इस दौरान किसी महिला मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसका संपूर्ण उत्तर दायित्व जिला प्रशासन सारंगढ़ का होगा ।














