
सारंगढ़ । कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने जिले में चीन निर्मित पटाखों के परिवहन, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भार. नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभाव शील रहेगा। जारी आदेश में उल्लेख है कि – दशहरा, दीपावली एवं अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों की मांग बढ़ जाती है। बाजारों में चीन निर्मित पटाखे अवैध रूप से खपाए जाने की सूचना है। इन विदेशी पटाखों में अत्यधिक संवेदन शील व खतरनाक रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इनके अनियंत्रित भंडारण से गंभीर अग्नि दुर्घटना की आशंका बनी रहती है,इसी को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य की रक्षा और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 21 अक्टूबर 26 को जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, एस डी एम को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।



