
सारंगढ़। प्रार्थी शरीफ खान पिता बसारत खान उम्र 45 वर्ष ग्राम बानीखार थाना सलिहा का थाना आकर प्रथम सूचना पत्र रिपोर्ट दर्ज कराया था कि – 3 अगस्त 26 को ग्राम राजादेवरी निवासी आरीफ खान उर्फ राजा उम्र 23 साल ने उसकी भांजी से जबर्दस्ती शादी करूंगा कह कर हाथ में लम्बा, चौड़ा चाकू लहरा कर जान से मारने की धमकी देकर गंदी गंदी अश्लील गाली गलौज कर रहा था कि – प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया पुलिसकप्तान सुनील शर्मा, अ. पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय,एसडीओपी विजय कुमार ठाकुर से दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा के नेतृत्व मे 5 अगस्त 26 को आरोपी आरीफ खान उर्फ राजा ग्राम राजादेवरी थाना राजादेवरी को पकड़ कर घटना के समय रखे चाकू को बरामद कर गवाहों के समक्ष जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ा गया।आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है। सम्पूर्ण कार्य वाही में उप निरी. पुरेन्द्र मल्होत्रा, सउनि प्रकाश रजक, प्र.आर. 109 नरेन्द्र साव, प्र.आर. 38 देवप्रसाद सिदार, प्र.आर. 18 निशांत दुबे, आर. 68 राजेेश नारंग, आर. 283 आनंद पुरेना, आ 347 चंद्रप्रकाश भारद्वाज एवं समस्त थाना स्टाफ सलिहा का विशेष योगदान रहा।














